प्रयागराज. नोएडा के चर्चित निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. कई दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. सोमवार को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. अदालत ने सुरेंद्र कोली को दोषमुक्त कर दिया. निचली अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी. इसके खिलाफ उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. कोठी D 5 के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को भी कोर्ट ने बरी कर दिया है.
न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने यह फैसला सुनाया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर व सुरिंदर कोली को फांसी की सजा के खिलाफ अपीलों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. फांसी की सजा के खिलाफ दोनों हाईकोर्ट में अपील दायर की है. विभिन्न खंडपीठों ने 134 दिन की लंबी सुनवाई की.
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कोली पर आरोप है कि वह पंढेर कोठी का केयरटेकर था और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था. निठारी गांव की दर्जनों लड़कियों गायब हो गई. वह उनसे दुष्कर्म कर हत्या कर देता था. लाश के टुकड़े कर बाहर फेंक आता था. नोएडा के चर्चित निठारी कांड में निचली अदालत से कोली को एक दर्जन से अधिक मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है. यह प्रकरण वर्ष 2005-06 के बीच का है.
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