Anti Paper Leak Bill: बिहार में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। बिहार विधानसभा मानसून सत्र (Bihar Assembly Monsoon Session) के दौरान विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिल पारित हुआ। बिल को अब राज्यपाल के पास हस्ताक्षर केलिए भेजा जाएगा। हस्ताक्षर होते ही यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। विधेयक में आरोपियों को 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे। इसके अलावा जो भी संस्था पेपर लीक में शामिल होगी उसे 4 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। विपक्ष के हंगामा को देखते हुए सदन गुरुवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा, ‘अपराध करने वाले का बचाव करने के लिए सदन से विपक्षी दल बाहर चले गए। बिहार की जनता भी देख रही है. पेपर लीक मामले को बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया है। 16 राज्यों में 48 ऐसे मामले आए हैं, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की गई है।
उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश के स्तर पर कानून लागू किया है और अब बिहार सरकार भी कानून लागू करने जा रही है। विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में 1981 में जो कानून थे उसमें सजा के कड़े प्रावधान नहीं थे, केवल 6 महीने की ही सजा थी। विजय चौधरी ने कहा, इस बार हम लोगों ने सख्त कानून बनाया है। गड़बड़ी में शामिल लोगों को तीन से पांच साल तक की सजा होगी और 10 लाख तक जुर्माना होगा। संगठित रूप से अपराध करने वाले को 5 से 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान है।
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