Bihar News: बिहार सरकार द्वारा राज्य में अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सहायता योजना चलाई जा रही है, ताकि ऐसी महिलाएं सरकार की आर्थिक मदद से अपना जीवनयापन कर सकें.

लाभुकों के खाते में सीधे ट्रांसफर होते हैं पैसे

परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से पहले 10 हजार रुपये दिए जाते थे, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 ये राशि बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है, जिसे राज्य अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा लाभुकों के खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है.

तलाकशुदा महिलाएं कैसे करें आवेदन?

इस वित्तीय मदद से तलाकशुदा महिलाएं जीवनयापन के लिए कोई रोजगार कर सकती हैं. यह राशि लाभार्थी को एक बार में मदद के तौर पर दी जाती है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को प्रमाणपत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होता है. कोई धोखाधड़ी कर योजना का लाभ न ले इसके लिए निर्धारित मानदंड बनाए गए हैं. इसमें कोई कमी या अनियमितता पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है.

योजना का लाभ लेने के लिए मापदंड

जिन महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है, उनके लिए सरकार की ओर से कुछ पैमाने बनाए गए हैं. परित्यक्ता मुस्लिम महिलाएं जो शादीशुदा हैं, लेकिन दो साल या उससे अधिक समय से उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है उनके लिए सहायता प्रदान की जाती है.

पति पूर्ण रूप से मानसिक रूप से असंतुलित हो, परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, ऐसी स्थिति में पत्नी को इस योजना के तहत परित्यक्ता मानकर सरकार द्वारा उन्हें जीवनयापन के लिए लाभ पहुंचाया जाता है, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें. सभी जरूरत के कागजात के साथ सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आवेदन को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के दफ्तर में जमा करना होता है.

ये भी पढ़ें- पप्पू यादव को बड़ा झटका, पार्टी के दिग्गज नेता ब्रज किशोर यादव ने थामा राजद का हाथ और मजबूत हुआ RJD का कुनबा