रायपुर। महिलाओं की एफआईआर नहीं लिखना विधानसभा टीआई लक्ष्मण कुमेटी के लिए भारी पड़ सकता है. रायपुर जिला एवं सत्र न्याायालय में टीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने परिवाद प्रस्तुत किया गया है. परिवाद दो महिलाओं द्वारा अलग-अलग मामले में रिपोर्ट दर्ज न करने पर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.
पहला मामला 18 जनवरी का है धनसुली की रहने वाली एक महिला ने अपने घर के सामने पेड़-पौधे लगा कर रखे थे, जिसे अशोक सिन्हा नाम का एक व्यक्ति उखाड़ कर फेंकने लगा, मना करने पर आरोपी ने महिला के साथ मारपीट और गाली गलौच करने लगा. इस मामले में पीड़िता ने विधानसभा थाना पहुंची जहां टीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं की.
इसी प्रकार एक और मामले में कचना में रहने वाली एक विधवा महिला उषा बंजारे ने घर के सामने हल्ला कर रहे सफाई कर्मचारियों को मना किया तो विवाद बढ़ गया और उन लोगों ने महिला की जमकर पिटाई कर दी. इस मामले में भी विधानसभा टीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं की.
वकील आशुतोष शुक्ला के मुताबिक दोनों ही मामले में महिलाओं के साथ गलत इरादे से अभद्रता भी की गई थी. जिसमें 354 का अपराध पंजीबद्ध करना था लेकिन टीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं की.
जिसके बाद दोनों महिलाओं ने आरोपियों के साथ ही विधानसभा टीआई लक्ष्मण कुमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कृष्ण मुरारी शर्मा की न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है जिसे न्याायालय ने स्वीकार कर लिया है. राजधानी का यह पहला मामला है जब किसी थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया है. ऐसे् में अगर टीआई के खिलाफ आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्हें सजा भी हो सकती है.