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नई दिल्ली- छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका पर सुनवाई करने से जस्टिस दीपक गुप्ता ने इंकार कर लिया. पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर द्वारा ही खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट में लगी याचिका खारिज होने के बाद भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी. बताया जा रहा है कि सुनवाई के ठीक पहले जस्टिस दीपक गुप्ता ने यह कहकर सुनवाई से मना कर दिया कि- वह बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं और इस पद पर रहने के दौरान उन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी.

जस्टिस दीपक गुप्ता की सुनवाई से इंकार किए जाने के बाद अब इस याचिका को दूसरे बेंच में शिफ्ट किया जाएगा.

पीसीसी चीफ भूपेश बघेल ने लल्लूराम डाॅट काॅम से हुई बातचीत में कहा कि-

जस्टिस दीपक गुप्ता बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं. इस मामले में वह सुनवाई कर चुके हैं, लिहाजा याचिका की सुनवाई में पारदर्शिता बने रहे, इसलिए उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया है. अब इस याचिका की सुनवाई दूसरे बेंच में की जाएगी. जल्द ही याचिका को दूसरे बेंच में ट्रांसफर किया जाएगा. उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक इस याचिका पर दूसरे बेंच में सुनवाई हो सके.