भारत में हर उस व्यक्ति को आयकर देना पड़ता है, जिसकी आय एक निश्चित सीमा से अधिक होती है. नई टैक्स व्यवस्था के मुताबिक 7 लाख रुपये की आय पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा. इन सबके बीच क्या आप जानते हैं कि India में एक राज्य ऐसा भी है, जहां लोगों को Income Tax के रूप में (No Income Tax In Sikkim) एक रुपया भी नहीं देना पड़ता है.

इस राज्य के लोगों को Income Tax नहीं देना पड़ता

जिस राज्य के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता उस राज्य का नाम सिक्किम है. देश के उत्तरपूर्वी भाग में स्थित सिक्किम राज्य देश (No Income Tax In Sikkim) और दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. इस राज्य के लोगों को कर भुगतान से छूट प्राप्त है. खास बात यह है कि इस राज्य के 95 फीसदी लोगों को एक रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है.

इस कारण मिल रही छूट की सुविधा

इसका कारण यह है कि राज्य के भारत संघ में विलय के समय भारत सरकार (No Income Tax In Sikkim) ने राज्य के लोगों को कर भुगतान से छूट की सुविधा प्रदान की थी. अनुच्छेद 371ए के तहत राज्य (No Income Tax In Sikkim) को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है. इस वजह से दूसरे राज्यों के लोग इस राज्य में संपत्ति भी नहीं खरीद सकते हैं. वहीं इस राज्य के मूल निवासियों को आयकर 1961 की धारा 10 (26एएए) के तहत आयकर भुगतान से छूट का लाभ मिलता है.

पैन कार्ड के मामले में डिस्काउंट भी

आयकर में छूट के अलावा बाजार नियामक सेबी ने सिक्किम के निवासियों को पैन कार्ड के इस्तेमाल पर भी छूट दी है. भारत के अन्य राज्यों के लोगों को मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए पैन कार्ड जरूरी है, लेकिन सिक्किम के लोग बिना पैन कार्ड के भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं.

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