दिल्ली. गुजरात सरकार ने फैसला किया है कि बच्चों और नौजवानों को जंक फूड के कहर से बचाने के लिए स्कूल और कालेजों के आसपास इस पर रोक लगाई जाएगी.
राज्य ने FSSAI के फैसले पर अमल करते हुए जंक फूड को स्कूलों औऱ कालेजों के आसपास बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. ये पाबंदी 1 दिसंबर से लागू कर दी जाएगी. इतना ही नहीं राज्य में जंक फूड के विज्ञापन पर भी रोक लगाई जाएगी.
नए नियम के मुताबिक स्कूल-कॉलेज के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड न तो बिकेंगे और न ही इनका प्रचार हो सकेगा. दरअसल जंक फूड न सिर्फ बच्चों की सेहत बिगाड़ रहा है बल्कि ये पूरी पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रहा है. गुजरात के फ़ूड एंड ड्रग कमिश्नर ने कहा कि FSSAI की तरफ से जारी गाइडलाइन को राज्य में सख्ती से लागू किया जाएगा.