दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम कई आर्थिक अपराध के मामलों का सामना कर रहे हैं।उनके खिलाफ कई मामलों में सीबीआई जांंच भी चल रही है। अब सीबीआई ने बांबे हाईकोर्ट से कहा है कि एक मामले में उसे पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला है।
बांबे हाईकोर्ट की जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस एनजे जामदार की खंडपीठ जिग्नेश शाह की कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें पीठ के सामने सीबीआई ने ये बात कही। पीठ के सामने सीबीआई के वकील हितेन वेनगावकर ने एजेंसी की तरफ से इस बारे में एक शपथपत्र दाखिल किया है।
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के वकील ने इस मामले को हाई प्रोफाइल साजिश बताते हुए जांच कराए जाने की गुहार लगाई। कोर्ट ने इस मामले में अब तीन महीने बाद की तारीख तय की है। गौरतलब है कि कंपनी की तरफ से 15 फरवरी, 2019 को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसमेंं कहा गया था कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड का अरबों रुपये का पेमेंट डिफॉल्ट घोटाले में चिदंबरम और अन्य अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर इसे अंजाम दिया है।