शैलेंद्र पाठक, बिलासपुर.  जोगी कांग्रेस के सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी को हाईकोर्ट से झटका लगा है. एफआईआर रद्द करने के लिए लगाई गई याचिका खारिज हो गई है.

गौरतलब है कि जोगी निवास में कार्यरत नौकर मनुवा उर्फ संतोष कौशिक ने आत्महत्या कर ली थी. मामले में परिजनों ने अजीत जोगी व जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. परिजनों ने पिता-पुत्र पर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का आरोप लगाया था.

एफआईआर के बाद अजीत जोगी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. मामले की सुनवाई जस्टिस आरपी शर्मा की सिंगल बेंच में हुई. जस्टिस ने एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है.

वहीँ इस मामले में अजित जोगी के वकील विवेक शर्मा ने कहा कि याचिका खारिज हो गई है, लेकिन अभी ऑर्डर कॉपी हमें मिली नही है. ऑर्डर कॉपी देखने के बाद आगे चुनौती दी जाएगी.