सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। बुद्ध जयन्ती ( बुद्ध पूर्णिमा) के दौरान 12 मई को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी. इस सम्बन्ध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश पर रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश जारी किया है.

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बुद्ध जयन्ती ( बुद्ध पूर्णिमा ) दिनांक 12 मई 2025 को किसी भी दुकान में मांस – मटन विक्रय करते पाये जाने पर मांस – मटन जप्त करने की कार्रवाई की जाएगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी.

12 मई को रायपुर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे. इसके साथ अपने-अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों के मांस-मटन की दुकानों का सतत निरन्तर पर्यवेक्षण करेंगे.