पटना। बिहार में चल रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत कार्यरत कर्मियों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जब तक मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तब तक इससे जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जाएगा।
पत्र जारी कर दिया
निर्वाचन आयोग के इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा को सौंपी गई है। उन्होंने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि बीएलओ, पर्यवेक्षक, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) और अन्य संबंधित कर्मियों का तबादला नहीं किया जाएगा।
किसी का भी तबादला नहीं होगा
मुख्य सचिव ने कहा कि आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किया जाएगा और इस कार्यक्रम में कोई भी पद खाली नहीं रहना चाहिए। बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के किसी का भी तबादला नहीं होगा।
प्रक्रिया में लगे हुए हैं
इस विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का सत्यापन युद्धस्तर पर जारी है। बीएलओ (BLO) 25 जुलाई तक गणना फार्म जमा कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इस कार्य में शिक्षकों, विकास मित्रों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, कचहरी सचिवों, पंचायत सचिवों और टोला सेवकों की प्रमुख भूमिका है।
बाधा उत्पन्न हो रही थी
हाल के दिनों में इन कर्मियों के ट्रांसफर से सत्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसी को देखते हुए आयोग ने यह कड़ा निर्णय लिया है, ताकि मतदाता सूची का समय पर और सही तरीके से पुनरीक्षण हो सके। मुख्य सचिव ने सभी जिलों और विभागों को चेताया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या कार्य में ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी, और इस कार्यक्रम की सफलता सर्वोपरि है।
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