Noida News:ग्रेटर नोएडा. जिला न्यायालय ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. केस की सुनवाई न्यायालय अपर सत्र-विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने की.
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो चवन पाल सिंह ने मीडिया को बताया कि 30 जुलाई 2020 को बच्ची पिता के साथ खेत पर गई थी. पिता खेत में काम कर रहे थे, जबकि बच्चे दूर बैठी थी. वहां से गुजर रहे शिव दत्त ने मौका पाकर बच्ची को दबोच लिया. वह उसको खेत में ले गया और उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया. पीड़िता ने आपबीती अपने पिता को बताई.
इस मामले में जेवर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी शिव दत्त को गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. अदालत ने शिव दत्त को दोषी मानते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है.