Noida News: नोएडा. शहर में मौजूद होटल और रेस्तरां के अपशिष्ट को बिना शोधित किए सीधे नाली और सीवर लाइन में डालने पर गुरुवार को प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई की. सेक्टर-18, सेक्टर-104 और हाजीपुर स्थित 35 रेस्तरां पर दो लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक जुर्माना लगाया.
प्राधिकरण की ओर से 20 फरवरी को 40 रेस्तरां को चेतावनी देते हुए 15 दिन में जल शोधन के इंतजाम करने के लिए नोटिस जारी किया था. इसके बाद गुरुवार को प्राधिकरण की टीम ने शहर के होटल और रेस्तरां का निरीक्षण किया. प्राधिकरण के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि विभिन्न रेस्तरां, होटल, वाणिज्यिक संस्थान कचरे और अपनी रसोई के अपशिष्ट जल को शोधित किए बिना सीधे सीवर लाइन और नाली में बहा रहे .
प्राधिकरण ने जिन 40 को नोटिस दिया था, उसमें पांच ने निर्देशों का पालन किया, 35 ने इसका बिना पालन किए अपशिष्ट जल और कचरा सीवर में बहाते मिले. प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक अपशिष्ट जल और कचरे को बहाये जाने के कारण सीवर लाइन व नाली बंद होने की आशंका है. इस संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही हैं. इसलिए कचरे को कभी भी सीधे सीवर लाइन या नाली में नहीं बहाया जाना चाहिए, बल्कि दूषित जल शोधन संयंत्र (ईटीपी) और नालियों में कचरे को जाने से रोकने वाली जाली के माध्यम से अपशिष्ट जल को छोड़ा जाना चाहिए.
इस निर्देश का नहीं पालन करने वाले 35 रेस्त्रत्त के ऊपर दो लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसमें सेक्टर-104 में 10 होटल व रेस्त्रत्त, हाजीपुर में भी 10 होटल और रेस्त्रत्त और सेक्टर-18 में 15 होटल व रेस्त्रत्त में कार्रवाई की गई.