रायपुर। कानफोड़ू डीजे (DJ) के शोर को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका को स्वीकार कर मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा है. जिसके बाद मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिवों से लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टर और एसपी की बैठक आहूत की. यह बैठक मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में ली.

बैठक में अधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये. बैठक में वाहनों में तेज आवाज में बजाने वाले डीजेस और एम्पलीफायरर्स पर त्वरित आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं. मुख्य सचिव ने कहा है कि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का उलंघ्घन करने वालों पर सक्त कार्रवाई की जायें. मुख्य सचिव ने राज्य के सभी कमिश्नरों, आईजी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को जनहित में ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. मुख्य सचिव ने ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी रोकथाम के लिए सभी जिलों में लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश अधिकारियों को दिये. बैठक में डीजीेपी अशोक जुनेजा मौजूद थे.

ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए रात्रि 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित हो यह सुनिश्चित होना चाहिए. ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहनों और ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया जाये. इस संबंध में सभी जिलों में पुलिस, राजस्व और पर्यावरण विभाग की टीम गठित कर ध्वनि प्रदूषण को रोकने समन्वय से कार्रवाई की जाये. उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों के आस-पास ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये है.

वीडियों कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में गृह विभाग के सचिव अरूण देव गौतम, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव अयाज तम्बोली, आवास एवं पर्यावरण के विशेष सचिव महादेव कावरे और छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल, विधि और विधायी विभाग के अधिकारी सहित सभी सभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधिक्षक शामिल हुए.

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