सीतापुर. कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. 23 जनवरी को सीतापुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने राकेश राठौर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद अब सीजेएम न्यायालय ने राकेश राठौर के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है. अब पुलिस ने दबिश तेज कर दी है.

मामले में सांसद को बीती 25 जनवरी को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया था. इसके बाद उन्हें 27 जनवरी तक सुबह 11 बजे कोतवाली में हाजिर होकर बयान दर्ज करवाने का मौका दिया गया था. वह सोमवार को कोतवाली नहीं पहुंचे. इसके बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की कोर्ट से गिरफ्तारी अधिपत्र जारी करवा लिया. इसके पहले पुलिस ने सांसद पर जांच में सहयोग न करने का आरोप भी लगाया था.

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप

बता दें कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के मुताबिक सांसद ने पीड़िता का राजनीतिक करियर बनाने में सहयोग के नाम पर और शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया था. पीड़िता ने ये भी बताया था कि अब आरोपी की ओर से उनके परिवार को धमकी भी दी जा रही है.

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पीड़िता ने तहरीर के साथ ही पुलिस को रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई थी. मामले में और भी सबूत जुटाए जा रहे हैं. वहीं पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई है. पीड़िता का आरोप है कि 2018 में पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी. तब वे विधायक थे. मुलाकात के दौरान राकेश राठौर ने अपने संरक्षण में राजनैतिक भागीदारी और राजनैतिक सहभागिता का प्रस्ताव पीड़िता के सामने रखा था. कुछ दिन बाद राकेश सांसद बने और उसने पीड़िता को तैलिक महासंघ सीतापुर का महिला जिलाध्यक्ष बनवा दिया था. जिसके बाद सांसद ने पीड़िता से करीबी बढ़ाई.

घर बुलाकर यौन शोषण करने का आरोप

शिकायत के मुताबिक 2020 में सांसद ने एक दिन उसे घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया था. जब पीड़िता ने विरोध किया तो उसने राजनीतिक धौंस दिखाया. इसके बाद सांसद ने पीड़िता राजीतिक पद प्रतिष्ठा दिलाने की बात कही और अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करने का झूठा वादा भी किया था.