रायपुर। राज्य सूचना आयोग ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सरगुजा के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी और वर्तमान में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद वेदव्रत सिरमौर के विरुद्ध 2000 रुपए का अर्थदंड देने का आदेश पारित किया है. उक्त राशि की वसूली के लिए पुलिस अधीक्षक महासमुंद को निर्देश दिया.

अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्रदान करने का आवेदन 28 जून 2016 को प्रस्तुत कर एक रिपोर्ट के संबंध में जानकारी की मांग थी. आवेदन पर शिकायत प्रभारी ने जन सूचना अधिकारी को शिकायत प‌त्र के स्पष्ट नहीं होने से संबंधित को जानकारी उपलब्ध नहीं कराए जाने की बात कही थी. जानकारी नहीं मिलने पर शिकायतने राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत किया था.

राज्य सूचना आयोग ने शिकायत पर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी वेदव्रत सिरमौर उप पुलिस अधीक्षक सरगुजा को नोटिस जारी किया. विधिवत सुनवाई में तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा को दोषी मानते हुए 2000 रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश किया है.