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कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh ) के ग्वालियर में ऑटो चालक को थर्ड डिग्री टॉर्चर देकर बेरहमी से मारपीट करने के मामले में जिला कोर्ट ने एसपी, दो टीआई समेत पुलिस स्टाफ को नोटिस जारी कर 12 जुलाई को कोर्ट में तलब किया है। पीड़ित ऑटो चालक दीपक शिवहरे द्वारा दायर परिवाद पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। परिवाद में बेकसूर होते हुए भी पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर देने और पेशाब पिलाने का आरोप लगाया गया है।
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ये है पूरा मामला
दरअसल भिंड के कारोबारी के लाखों रुपए के गहने कार से चोरी के संदेह में पुलिस ने ऑटो चालक दीपक शिवहरे को हिरासत में लिया था। पड़ाव थाना स्टेशन बजरिया इलाके में 17 जून को सर्राफा कारोबारी अमन बंसल की कार से 15 लाख के गहने चोरी हो गए थे। पुलिस ने 3 ऑटो चालक चिन्हित किए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने दीपक को पूछताछ के नाम पर बुलाया और थाटीपुर थाने में बेरहमी से मारपीट की। गंभीर हालात में दीपक को उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसके पैर पर प्लास्टर किया गया और जख्मों का इलाज किया गया। मामला तूल पकड़ता देख आरोपी पुलिस ने धारा 151 के तहत कार्रवाई कर पीड़ित चालक को छोड़ दिया था।
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बहन ने लगाई थी सीएम से न्याय की गुहार
दीपक की बहन ने CM डॉ मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लोग थाने की दहलीज पर जाकर इंसाफ का सपना देखना तक भूल जाएंगे। घायल ऑटो चालक दीपक शिवहरे ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पेशाब पिलाने और बेरहमी से मारपीट की शिकायत भी की थी, जिसके बाद आईजी के निर्देश पर एसपी धर्मवीर सिंह ने मामले की जांच एडिशनल एसपी अखिलेश रेनवाल को सौंपी।
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