नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने देश भर में विभिन्न नदी क्षेत्रों के प्रदूषण के संबंध में अधिकरण के आदेश का अनुपालन न करने के मामले में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.

 एनजीटी ने फरवरी 2021 में मंत्रालय को निर्देश दिया था कि देश में प्रदूषण नियंत्रण और सभी प्रदूषित नदी क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए कदमों की प्रभावी निगरानी के लिए उचित तंत्र तैयार करें. इसके अलावा राज्यों को पर्याप्त अपशिष्ट शोधन संयंत्र (ईटीपी), सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) और सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपीएस) स्थापित करके सीवेज और अपशिष्टों के शोधन में अंतराल पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया था.

एनजीटी के सामने फिर से यह मामला रखा गया. जिसपर एनजीटी ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिखाए गए दस्तावेज से संकेत मिलता है कि ट्रिब्यूनल के आदेश को सभी राज्यों द्वारा लागू नहीं किया गया. इसलिए, हम सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेश के अनुपालन के संबंध में रिपोर्ट जमा करने के निर्देश के साथ नोटिस जारी करते हैं.