बिहार में अब 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है. इसे लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गजट प्रकाशित कर दिया है. यानी अब से शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. मंगलवार (21 नवंबर) से इसे लागू कर दिया गया है.

बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था. 9 नवंबर को इसे दोनों सदन से पास किया गया था. इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान था. इस बिल को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी अपना समर्थन दिया था. राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने भी रिजर्वेशन बिल-2023 पर अपनी मुहर लगा दी.

अब किसे कितना आरक्षण मिलेगा?

बिल के लागू होने के बाद बिहार में एससी को 20 फीसदी, एसटी को दो फीसदी. अति पिछड़ा को 25 फीसदी और पिछड़े वर्ग को 18 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा. शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में पिछले, दलित और महादलित को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा.