रायपुर. कलेक्टर ओ.पी. चौधरी और पुलिस अधीक्षक अमरेश मिश्रा ने आज कलेक्टोरेट स्थित रेडक्रास के सभाकक्ष में मैरिज पैलेस, हॉटल एवं डीजे संचालकों की बैठक लेकर यातायात व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए. कलेक्टर चौधरी ने मैरिज पैलेस एवं हॉटल संचालकों को कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की संख्या के अनुसार पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

पार्किंग क्षमता के अनुसार ही कार्यक्रम आयोजन की बुकिंग की जाए. किसी भी स्थिति में वाहनों की पार्किंग सड़क पर नहीं होनी चाहिए ताकि सामान्य रूप से यातायात संचालित हो सके. कार्यक्रमों के दौरान पार्किंग की व्यवस्था के लिए कार्यक्रम स्थल पर और सड़क पर सुगम यातायात संचालन के लिए निर्धारित संख्या में प्रशिक्षित गार्ड की व्यवस्था की जाए. इसी तरह डीजे संचालक लिखित अनुमति के बिना लाउड स्पीकर या माईक सेट का उपयोग नहीं कर सकेंगे.

ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सर्वाजनिक एवं निजी स्थलों के लिए निर्धारित पैमाना से अधिक नहीं होना चाहिए. व्यवसायिक वाहनों में साउंड बाक्स व ध्वनि विस्तारक यंत्र न बांधे जाए और न ही वाहन की बॉडी की सीमा से लम्बाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बाहर नहीं निकाले. उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित है तथा दिन के समय भी निर्धारित ध्वनि सीमा पर उपयोग किया जाए.

कार्यक्रमों के संचालन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा गठित टीम जांच करेगी. जांच के दौरान शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त रजत बंसल, अपर कलेक्टर पी.एस. एल्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात बलराम हिरवानी, सहित संबंधित विभागीय अधिकारी और मैरिज पैलेस, हॉटल एवं डीजे संचालकगण उपस्थित थे.