दिल्ली की सड़कों पर बिना हेलमेट के वाहन चलाना अब गंभीर परिणाम ला सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द करना और चालान जारी करना शामिल है. यह निर्देश पिछले महीने के अंत में एडिशनल पुलिस कमिश्नर (ट्रैफिक हेडक्वार्टर) सत्य वीर कटारा द्वारा सभी ट्रैफिक अधिकारियों को भेजे गए सर्कुलर में दिया गया है, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई को तेज करने के लिए कहा गया है.

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अधिकारियों के अनुसार, पिछले वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 40 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहन सवारों की थीं. राजधानी में हुई घटनाओं में 611 चालक मारे गए और 2,233 लोग घायल हुए. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, कुल मिलाकर 1,551 लोगों की जान गई. एडिशनल पुलिस कमिश्नर (यातायात) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि दोपहिया सवारों की मौत के कारणों का अध्ययन करने पर यह सामने आया कि कई सवार या तो हेलमेट नहीं पहनते थे या उन्होंने सही तरीके से हेलमेट नहीं लगाया था, जिससे उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं. इसके अलावा, हेलमेट की खराब गुणवत्ता भी मौतों का एक महत्वपूर्ण कारण रही. यातायात के विपरीत चलना, तेज गति से वाहन चलाना और लाल बत्ती पार करना भी सवारों की मौत और चोटों के अन्य कारण रहे.

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मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम की धारा 129 के तहत, चार वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों के लिए, जो दोपहिया वाहन चला रहे हैं या उस पर सवार हैं, सार्वजनिक स्थलों पर उच्च गुणवत्ता वाले सुरक्षात्मक हेडगियर पहनना अनिवार्य है. कटारा ने अपने सर्कुलर में उल्लेख किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. दिल्ली यातायात पुलिस के हेड कांस्टेबल और उससे उच्च रैंक के अधिकारी इस अपराध को रोकने के लिए अधिकृत हैं. इसके अलावा, एमवी अधिनियम की धारा 206 की उप-धारा 4 के अनुसार, यदि कोई चालक अपराध करता है, तो उसका लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और धारा 19 के तहत अयोग्यता या निरस्तीकरण की प्रक्रिया के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजा जा सकता है. सभी यातायात अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है.