रायपुर। उपभोक्ता मामलों में अब न्याय के लिए बार-बार अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता अदालतों में ई-हियरिंग की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घर बैठे अपना पक्ष रख सकेगा। यह सुविधा आज रायपुर जिले से शुरू की गई है, जिसे आगामी महीनों में 17 जिलों में विस्तारित किया जाएगा। उपभोक्ता कोर्ट रायपुर में ई-हियरिंग का शुभारंभ उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयाल दास बघेल ने किया।


खाद्य मंत्री बघेल ने शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि ई-हियरिंग के माध्यम से उपभोक्ता मामलों का प्रबंधन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा साथ ही ई-हियरिंग से लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि ई-हियरिंग से नागरिकों और वकीलों को न्यायालयों तक पहुंचना आसान होगा। ई-हियरिंग से उपभोक्ता मामलों को जल्दी से हल किया जा सकेगा जिससे नागरिकों को त्वरित न्याय प्राप्त होगा।
उन्होंने ने कहा कि ई-हियरिंग से अदालतों के बुनियादी ढाचों पर खर्च कम होता है। ई-हियरिंग से प्रकरणाों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है जिससे परदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया, रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष डाकेश्वर शर्मा, बार काउंसिल रायपुर के अध्यक्ष हितेन्द्र तिवारी सहित अधिवक्तागण शामिल थे।
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