उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत मिली है. शासन ने राहत देते हुए भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब राज्य में यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 वर्गफीट तक का प्लॉट है, तो मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं होगा. ये बदलाव खास तौर पर छोटे प्लॉट मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

इसके अलावा, जिन निर्माणों में विभिन्न विभागों से NOC की जरूरत होती है, उनके लिए अब समयसीमा तय कर दी गई है. विभागों को 15 दिन के भीतर NOC जारी करनी होगी. यदि तय समय सीमा पर विभाग एनओसी नहीं देते हैं तो यह स्वतः स्वीकृत (Deemed Approval) मानी जाएगी. सरकारी सूत्रों की मानें तो ये नियम जल्द ही पूरे राज्य में लागू होने वाला है. इससे न केवल निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी, बल्कि लोगों को अनावश्यक देरी और भ्रांतियों से भी राहत मिलेगी.

इसे भी पढ़ें : तो क्या 1 करोड़ 91 लाख जुर्माना देना होगा ? संभल सांसद पर बिजली चोरी का आरोप, आज आएगा कोर्ट का फैसला

आम लोगों को बड़ी राहत

ये नियम जल्द ही लागू होने की उम्मीद है. यदि ऐसा हो जाता है तो आम लोगों को निर्माण कार्य में बड़ा फायदा होगा. लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिलेगी. साथ ही साथ अन्य स्वीकृति या एनओसी के लिए भी जो समय लगता था, वो भी अब निश्चित अवधि में पूरा कर लिया जाएगा.