शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में अब बोरवेल खुला छोड़ा तो खैर नहीं होगी। खुले बोरवेल को लेकर प्रशासन सख़्त हो गया है। बोरवेल में गिरने की बढ़ती घटना को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है। अनुपयोगी बोरवेल और नलकूपों को बंद करवाने और ढकने की जिम्मेदारी अब थाना प्रभारी और एसडीएम (SDM) की होगी। जिले में अनुपयोगी और खुले नलकूपों, बोरवेल में गिरने संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

अनुपयोगी और खुले नलकूप बोरवेल / ट्यूबवेल की जानकारी जमा कर उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। खुले बोरवेल में बोर कैप संबंधित मकान मालिक, किसान, संस्था को आदेशित किया है। अनुपयोगी अथवा खुले पड़े बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन / कैप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जाए। नगरीय क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने-अपने क्षेत्र की ग्राउंड पर जांच करेंगे। खुले बोरवेल और अन्य खुले नलकूपों की जानकारी प्रशासन को उपलब्ध करवाने के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। इसमें ठेकेदारों की जानकारी तथा अनुपयोगी और खुले नलकूपों की जानकारी दी जाएगी जिससे इसकी मॉनीटरिंग हो सके। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर सम्बंधित के विरूद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

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