सुप्रिया पाण्डेय, रायपुर। राजधानी में अब डीजे बजाने की भी अनुमति मिल गई है। डीजे को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आज आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक डीजे बजाते समय केवल दो छोटे साउंड बॉक्स का उपयोग करने के निर्देश दिये गए हैं। जिन क्षेत्रों में डीजे बजाया जाएगा, उस क्षेत्र के सम्बंधित थाना प्रभारी को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही डीजे बजाने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 फ़ीट की दूरी पर रहना होगा। इसके साथ ही प्रशासन ने डीजे बजाने का अधिकतम समय रात्रि 10 बजे तक तय किया है।