दिल्ली। सरकार ने अब विदेश में रूपये भेजने पर टीडीएस काटने का ऐलान किया है। अब विदेश में सात लाख से अधिक रुपये भेजने पर सरकार पांच फीसदी टीडीएस काटेगी।

सरकार के इस फैसले से काफी लोग प्रभावित होंगे। खासकर वे लोग जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। वित्त विधेयक 2020-21 में इस बात का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। जानकारों के मुताबिक जिन लोगों ने लोन लेकर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजा है। वे एक तरफ तो बैंक का कर्ज चुकाएंगे दूसरी तरफ विदेश पैसा भेजने पर टीडीएस भी कटाएंगे। ऐसे लोगों पर दोहरी मार पड़ी है।

इस बारे में सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि लोग सरकार की नरम पालिसी का काफी दुरुपयोग कर रहे थे। जिसके चलते सरकार को ये फैसला उठाना पड़ा है। दरअसल, अभी तक साल में ढाई लाख डॉलर तक की राशि विदेश भेजने की अनुमति थी। आयकर विभाग ने विदेश धन भेजने के लगभग पांच हजार मामलों की जांच में पाया कि करीब 1800 लोग विदेश में रकम भेजने वालों में ऐसे थे जो कभी इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल ही नहीं करते थे। इसके बाद सरकार ने ये नियम बनाया। खास बात ये है कि अब बिना पैन नंबर के धन विदेश भेजने पर 10 फीसदी टीडीएस कटेगा।