रायपुर- कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए श्रम आयुक्त सोनमणि बोरा ने राज्य के सभी फैक्ट्री संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. बोरा ने गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी निर्देशों पर अमल अनिवार्य रूप से किया जाए. उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी किए जाने रहे निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए. फैक्ट्री संचालकों को जारी गाइडलाइन में यह भी हिदायत दी गई है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभियान चलाया जाएगा. साथ ही एहतियात बरतने संबंधी उपायों को डिस्प्ले कर लोगों को जागरूक किया जाए.
गाइडलाइन में कहा गया है कि फैक्ट्री कर्मचारियों और श्रमिकों को सेनिटाइज करने की व्यवस्था की जाए. सामान्य फ्लू से संक्रमित श्रमिकों को घर पर रहने की सलाह दी जाए, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा ना हो. श्रम आयुक्त ने हेल्प लाइन नंबर 0771-2235091 तथा 9713373165 जारी करते हुए कहा है कि संदेह की स्थिति में इन नंबरों पर सूचना दी जाए. गाइडलाइन में निर्देश है कि कोरोना वायरस (कोविड 19) संक्रमित मरीज अस्पताल आने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करे. फैक्ट्री संचालकों को निर्देश है कि श्रमिकों के कार्य के घंटे इस तरह से तय किए जाए, जिससे लोग एक-दूसरे के संपर्क में कम से कम आए. गाइडलाइन में कहा गया है कि यदि संभव हो तो फैक्ट्री में प्रवेश करने वाले लोगों को इंफ्रारेड थर्मामीटर से स्क्रीनिंग की जाए. साथ ही बायोमीट्रिक अटेडेंट पर रोक लगाई जाए.
श्रम आयुक्त सोनमणि बोरा ने गाइडलाइन में यह स्पष्ट किया है कि कोरोना वायरस के लक्षण यदि किसी कर्मचारी में नजर आए, तो फैक्ट्री प्रबंधन उसे आइसोलेट किए जाने की व्यवस्था करे, जब तक उसे मेडिकल सहायता नहीं दी जाती. इसके लिए फैक्ट्री में ही आइसोलेशन की जगह निर्धारित की जाए. संदिग्ध कर्मचारी को दूसरे कर्मचारियों से दूरी पर रखा जाए, जिससे दूसरों को संक्रमित होने से बचाया जा सके. गाइडलाइन में कहा गया है कि यदि कोई विदेशी डेलीगेशन ने फैक्ट्री में विजिट किया है, तो इसकी सूचना जिला प्रशासन को दो दें.