सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अब तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। ऐसे सार्वजनिक स्थान, जहां पर 100 से अधिक लोग एकत्र होते हैं, उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने लोक सुरक्षा अधिनियम 2024 का प्रारूप तैयार कर लिया है। गृह विभाग द्वारा इसे एक जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। 

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इसमें कॉलेज, स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल सहित उन स्थानों पर संचालकों को CCTV कैमरे लगाने होंगे, जहां भीड़भाड़ होती है। साथ ही 2 माह तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी और जब भी पुलिस को किसी मामले में जांच के लिए रिकॉर्डिंग की आवश्यकता होगी, वह उपलब्ध करानी होगी।

इन स्थानों पर जुटती है भीड़

शापिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और सिनेमाघर सहित जहां बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है, वहां जिला और नगरीय प्रशासन के अधिकारी संचालकों से बात करके सीसीटीवी कैमरे लगवाना सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्हें एक-दो माह का समय भी दिया जाएगा।  

सीएम ने दिए थे निर्देश

सीएम डॉ. मोहन यादव ने  इंदौर में संभागीय समीक्षा के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा था, जहां भीड़ भाड़ होती है। इसके लिए प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करके भीड़भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता के लिए लोक सुरक्षा अधिनियम विधेयक के प्रारूप को अंतिम रूप दिया है। 

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