लुधियाना : पंजाब के डायरैक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन (सैकेंडरी) ने सभी एडिड स्कूल प्रबंधनों और जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि एडिड स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
ये निर्देश ‘एजुकेशन एंड फॉर प्राइवेटली मैनेज्ड एम्प्लॉइज’ के अनुच्छेद-67 (मोड ऑफ पेमैंट) के तहत जारी किए गए हैं जिसमें स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन दें। हालांकि विभाग द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि कई स्कूल प्रबंधनों द्वारा कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है जिससे उन्हें वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
डी.पी.आई. दफ्तर द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि वर्तमान में एडिड कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान के अनुसार ही वेतन दिया जाए। इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को संबंधित अधिकारियों से प्रमाणित करवाकर विभाग से रिइंबर्समैंट (प्रतिपूर्ति) का दावा किया जाए।
- छत्तीसगढ़ में पहली बार बड़ी कार्रवाई, नगर निगम ने 19 एकड़ प्राइवेट कॉलोनी को किया राजसात
- ‘भारत की स्वाधीनता के पक्षधर थे भगवान बिरसा मुंडा…’, CM योगी ने जनजाति भागीदारी उत्सव का किया शुभारंभ, कहा- जनजातियों को दिया जा रहा विकास की योजनाओं का लाभ
- छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस : सभी जिलों में होगा आयोजन, प्रधानमंत्री के संबोधन का प्रसारण और मुख्यमंत्री के संदेश का होगा वाचन, सीएम साय जगदलपुर के कार्यक्रम में होंगे शामिल
- खंडवा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध गैस सिलेंडरों पर छापा, 60 सिलेंडर जब्त
- छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़! यूनिवर्सिटी ने दिया एडमिशन, फिर थमा दी टीसी… मचा बवाल, NSUI नेता और कुलसचिव के बीच हुई तीखी नोकझोंक, देखें Video…

