CCTV In Schoo : सीबीएसई ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है. CBSE बोर्ड ने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि हर बच्चे पर नजर रखी जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. यह नया नियम हर स्कूल के लिए लागू होगा जो बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है.
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CCTV In School: कहां-कहां लगेंगे सीसीटीवी कैमरे?
CBSE ने स्कूलों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाई रेजोल्यूशन ऑडियो-विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया है.ये कैमरे स्कूल के गेट,कक्षाएं, गलियारे, सीढ़ियां, लाइब्रेरी, लैब, कैंटीन, स्टोर रूम और खेल के मैदान जैसे हर जरूरी जगह पर लगाए जाएंगे. हालांकि बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए टॉयलेट और वॉशरूम को इस नियम से बाहर रखा गया है.इससे स्कूल में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी और किसी भी अनहोनी को समय रहते रोका जा सकेगा.
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15 दिन की रखनी होगी रिकार्डिंग
CCTV In Schoo: सीबीएसई ने कहा कि बाथरूम और टॉयलेट को छोड़कर स्कूल के सभी एंट्री गेट, एग्जिट गेट, लॉबी, कॉरीडोर, सीढ़ियों, कक्षाओं, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन, स्टोर रूम, खेल के मैदान में ऑडियो-वीडियो रिकार्ड करने वाले हाईक्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। साथ ही स्कूलों को कम से कम 15 दिन की रिकार्डिंग रखनी होगी। ताकि जरूरत पड़ने पर उसका प्रयोग किया जा सके। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को इसका सख्ती से पालन करने को कहा।
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स्वस्थ माहौल को बताया जरूरी
CCTV In Schoo: बोर्ड ने पत्र में लिखा कि बच्चों को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक हेल्दी और हेल्पिंग माहौल की जरुरत होती है। बच्चों को सम्मान के साथ जीने और सुरक्षित, सुरक्षात्मक और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार है। स्कूल में हर प्रकार के टीचर और स्टॉफ की जिम्मेदारी है कि वह बच्चाों को सुरक्षित और स्वस्थ माहौल दें।
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बुलिंग को भी बताया खतरा
CCTV In Schoo: बोर्ड ने पत्र में छात्रों को दो प्रकार के असुरक्षा बताईं। शरारती असामजिक तत्वों से सुरक्षा और स्कूल के अंदर बुलिंग। उपाय बताते हुए बोर्ड ने कहा कि सतर्क और संवेदनशील कर्मचारियों और टेक्नोलॉजी के उपयोग से ऐसी संभावनाओं को रोका जा सकता है।
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किस आधार पर जारी किया आदेश
CCTV In Schoo: सीबीएसई ने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने स्कूल में स्टूडेंट की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी नियमावली के अनुसार “विद्यालय सुरक्षा” को बच्चों के लिए उनके घर से लेकर विद्यालय और वापस आने तक सुरक्षित वातावरण बनाने के रूप में बताया गया है। इस दौरान बच्चों से दुर्व्यवहार, हिंसा, मनो-सामाजिक समस्या, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदा, आग, परिवहन से सुरक्षा शामिल है। बदमाशी के कारण पीड़ित छात्रों का आत्म-सम्मान कम हो सकता है। वे रोजाना जिंदगी में तनाव से ग्रस्त हो सकते हैं।
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