Bihar News: पुलिस मुख्यालय ने थानाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइन जारी की है. इसके तहत, जिन पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने दोषी ठहराया हो, वे थानाध्यक्ष नहीं बन सकते. साथ ही, जिन्हें किसी केस की जांच में अभियुक्त बनाया गया हो, नैतिक अधमता के मामले में विभागीय जांच में दोषी पाया गया हो, या विभागीय जांच अथवा पुलिस नियमों के उल्लंघन में तीन या अधिक बार सजा मिली हो, वे भी थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं होंगे.

सजा का प्रभाव रहने तक जिम्मेदारी नहीं

दोषी पुलिस अधिकारियों को तब तक थानाध्यक्ष या अंचल पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात नहीं किया जाएगा, जब तक उनकी सजा का प्रभाव लागू रहे. इस नए आदेश से बिहार में कई पुलिसकर्मियों के थानाध्यक्ष बनने का रास्ता बंद हो गया है. कई के खिलाफ जांच चल रही है, और कुछ को पहले ही विभागीय सजा मिल चुकी है.

थानाध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी

पहाड़पुर से स्थानांतरित होकर कल्याणपुर आए दारोगा संजय सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कल्याणपुर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार के बयान के आधार पर यह कार्रवाई की गई. संजय सिंह पर कांड का प्रभार नहीं सौंपने के आरोप में यह प्राथमिकी दर्ज हुई है.

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