सत्यपाल राजपूत, रायपुर. वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के एवज में पेनाल्टी देकर नक्शा ले आउट पास कराने के नियम को अब बदल दिया गया है. अब घर, कॉम्प्लेक्स या भवन का लेआउट, नक्शा, खसरा तभी पास होगा जब आप वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएंगे. यह फैसला रायपुर नगर निगम की एमआईसी बैठक में ली गई है.
लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत करते हुए महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि हमारी टीम में 40 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 39 प्रस्ताव को पास किया गया है. इनमें से जनहित के लिए कई अहम प्रस्ताव हैं, जैसे कैबिनेट में पास चौड़ीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की जगह पहले पेनल्टी देकर मुक्ति मिल जाती थी, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है.
नाला-नाली, चौड़ीकरण समेत 39 प्रस्ताव पास
महापौर ढेबर ने बताया कि अब नक्शा, खसरा, लेआउट तभी पास होगा जब आप वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाएंगे. इसकी निगरानी के लिए टीम भी बनाई जाएगी. बैठक में राजस्व विभाग के मूलचंद ओझा को संविदा नियुक्ति देने के लिए प्रस्ताव को खारिज किया गया है. साथ ही नामकरण के प्रस्ताव, नाला नाली बनाने का प्रस्ताव, चौड़ीकरण, संविदा नियुक्ति जैसे 39 प्रस्ताव को पास किया गया है.
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां करें क्लिक
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें