संतोष गुप्ता, जशपुर. छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने अधिकारियों से बैठक की. बच्चों के लिए प्रभावी अधिनियम एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा भी किया. साथ ही किशोर न्याय अधिनियम, पॉक्सो एक्ट में पुलिस को पॉक्सो पीड़ित को 24 घंटे के अंदर अनिवार्य रूप से बाल कल्याण समिति के सामने पेश करने दिए निर्देश दिए है.
उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश के विकास में बच्चों की सहभागिता महत्वपूर्ण है. इसलिए बच्चों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों की जानकारी देना जरूरी है. इसके लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है. अच्छी शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व की मजबूत नींव बनती है.
उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूलों में बाउंड्रीवाल, सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिए है. दुबे ने स्कूलों में प्रार्थना के समय बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी अनिवार्य रूप से देने के निर्देश भी दिए. बच्चियों के सहयोग और छेड़छाड़ के मामलों की रोकथाम के लिए स्कूल बसों में महिला कंडक्टर रखने निर्देश दिए. और कहा कि बाल अधिकारों की अनदेखी करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्यवाही करें.
बच्चों और उनके माता-पिता को बाल अधिकारों की जानकारी होनी आवश्यक है. इसलिए वाल पेंटिंग और वाल राइटिंग के माध्यम से बाल अधिकार के लिए जागरूकता फैलाएं. जशपुर में बाल देखरेख संस्थाओं निरीक्षण भी किया. निजी स्वयं सेवी संस्थाओं की व्यवस्था पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया और सुधार लाने के लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया.
दुबे ने बाल तस्कर को रोकने के लिए समाज के सभी लोग इसकी जिम्मेदारी ले और बच्चों को शोषण से बचाएं. बाल चौपाल में बच्चों के अधिकार, किशोर न्याय अधिनियम, आयोग द्वारा शुरू मेरी आवाज एप्पलीकेशन और गुड टच बैड टच पर बच्चों और ग्रामीणों से विस्तार में चर्चा किया.