बिलासपुर. शहर एवं अन्य थाना क्षेत्रों में आतंक मचाने के अलावा, गाली-गलौच, मारपीट और बलवा करने वाले और सहायक उप निरीक्षक के अपहरण का आरोपी सिविल लाइन थाना निवासी दिलीप विक्रम सिंह के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध आदेश पारित करने प्रतिवेदन भेजा गया है.
अपराधिक प्रवृत्ति के दिलीप विक्रम सिंह के विरूद्ध समय—समय पर कानूनी कार्यवाही एवं प्रतिबंधक कार्यवाही की गई है, लेकिन काननू कार्यवाही पर कोई असर नहीं होता देख और उसके कृत्यों से आम जनता भयभीत हो रही है, जिसे देखते हुए पुलिस ने उसके विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3,4, एवं 5 के तहत कार्यवाही करने एवं उसे राष्टीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध आदेश पारित करने वरिष्ठ कार्यालय को प्रतिवेदन भेजा है.
वर्ष 2006 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में दिलीप विक्रम सिंह द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ संलग्न है. इसके विरूद्ध दाण्डिक न्यायालय में 12 प्रकरण एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के 03 न्यायालय में पेश किए गए हैं. जिसमें दिलीप विक्रम सिंह द्वारा अपने साथियों के साथ 29 मार्च 2006 को प्रार्थी तैयब हुसैन की हत्या करने की नियत से मारपीट करना शामिल है, मामले में थाना सिविल लाईन में धारा 147, 148, 149, 307 भादवि के तहत अपराध कायम किया गया है.
22 जनवरी 2007 को दिलीप विक्रम सिंह द्वारा अपने साथियों के साथ नेहरू नगर में प्रार्थी चेतन दुबे से गाली-गलौचकर मारपीट करने के मामले में थाना सिविल लाईन में धारा 294, 506-बी, 323, 327,34 भादवि के तहत अपराध कायम किया गया है. 23 अक्टूबर 2007 को प्रार्थी सउनि एसबी सिंह को बजरंग पान ठेला ईमलीपारा के पास अपहरण की घटना को अंजाम दिया. मामले में कोतवाली थाना में धारा 364, 365, 324, 212, 34 भादवि के तहत अपराध कायम किया गया है. इसके अलावा अन्य मामले भी जिले के विभिन्न थानों में दर्ज किया गया है.