नई दिल्ली . दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले (नर्सरी, केजी और पहली) की दौड़ 23 नवंबर से शुरू हो जाएगी. शिक्षा निदेशालय की निजी स्कूल शाखा के उप शिक्षा निदेशक जय प्रकाश और निदेशक (शिक्षा) हिमांशु गुप्ता नेे शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कार्यक्रम जारी किया. स्कूलों में दाखिले को लेकर आवेदन फॉर्म 23 नवंबर से उपलब्ध होंगे.
20 नवंबर तक मानदंड अपलोड करने होंगे स्कूलों को 20 नवंबर तक दाखिले से जुड़े मानदंड और प्वाइंट निदेशालय की वेबसाइट https//www.edudel.nic.in पर अपलोड करने होंगे. चयनित बच्चों की पहली सूची 12 जनवरी और दूसरी सूची 29 जनवरी को जारी की जाएगी. प्रवेश की पूरी प्रक्रिया मार्च में समाप्त होगी. अभी आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित वर्ग (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणी की सीटों के लिए कार्यक्रम जारी नहीं किया गया.
पंजीकरण शुल्क 25 रुपये स्कूलों को दाखिला कार्यक्रम अपनी वेबसाइट पर अपलोड और नोटिस बोर्ड पर लगाने होंगे. स्कूल आवेदन के लिए अभिभावकों से 25 रुपये से अधिक पंजीकरण शुल्क नहीं ले सकते. आवेदन करने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है.
25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस के आरक्षित रखनी होंगी सभी निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों को 25 फीसदी सीटें ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन के लिए आरक्षित रखनी होंगी.
ड्रॉ की वीडियोग्राफी होगी दाखिले को लेकर ड्रॉ का आयोजन अभिभावकों की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ होगा. इसके लिए स्कूल वेबसाइट, ई-मेल और नोटिस बोर्ड के माध्यम से कम से कम दो दिन पहले सूचित करेंगे. ड्रॉ की वीडियोग्राफी होगी. ड्रॉ के लिए पर्ची डालने से पहले उसको अभिभावकों को दिखाना होगा.
उम्र के लिए यह नियम
● नर्सरी कक्षा में दाखिले की उम्र 31 मार्च (दाखिला वर्ष) तक चार वर्ष से कम हो
● केजी में प्रवेश की उम्र 31 मार्च (दाखिला वर्ष) तक पांच वर्ष से कम हो
● पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 31 मार्च (दाखिला वर्ष) तक छह वर्ष से कम हो
हर जिले में निगरानी सेल होगी
दाखिले पर नजर रखने के लिए जिला उप निदेशक की अध्यक्षता में निगरानी सेल का गठन होगा. इसकी जिम्मेदारी स्कूलों द्वारा मानदंड अपलोड कराने से लेकर दाखिला के लिए आवंटित होने वाले प्वाइंट तथा दाखिला सुनिश्चित कराना होगा. वेबसाइट www.edudel.nic.in पर आने वाली शिकायतों का निवारण भी करना होगा.
ये दस्तावेज जरूरी
● माता-पिता/अभिभावक के नाम पर जारी राशन कार्ड/स्मार्ट कार्ड (जिसमें बच्चे का नाम भी हो)
● बच्चे या माता-पिता का मूल निवास प्रमाणपत्र
● बच्चे या माता-पिता के नाम पर बिजली/टेलीफोन/ पानी का बिल या पासपोर्ट
● माता-पिता में से एक का आधार कार्ड/यूआईडी कार्ड