कुमार इंदर, जबलपुर: मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में आज फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई जांच के बाद 308 नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट पेश की गई। जारी सूची में सीबीआई जांच में 169 कॉलेज सही पाए गए हैं जबकि सीबीआई ने 74 नर्सिंग कॉलेजों में गई सारी कमियां बताई है। वहीं सीबीआई ने 65 नर्सिंग कॉलेजों को पुरी तरह से गलत पाया है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी।
सरकार ने अपात्र कॉलेजों को बचाने नियम किए शिथिल
जानकारों का मानना है कि सरकार ने फर्जीवाड़े में फंसे नर्सिंग कॉलेज को बचाने के लिए अपने नियम शिथिल कर दिए हैं। नए नियम के अनुसार नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए अब 24000 स्क्वायर फीट जमीन की जगह अब 8000 स्क्वायर फीट में ही कॉलेज खोले जा सकेंगे। जानकारों का मानना है कि सरकार के इस कदम से लगभग सभी कॉलेज जांच के दायरे से बाहर हो जाएंगे। नियम अनुसार नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 24 हजार स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत होती है जबकि प्रदेश में कई कॉलेज ऐसे है जो एक दो कमरे में संचालित हो रहे थे जबकि कई कॉलेज कागजों पर ही संचालित हो रहे थे।
सरकार ने सीबीआई जांच की लिस्ट जारी करने की थी मांग
आपको बता दे की मध्यप्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से आग्रह किया गया था कि सीबीआई की जांच में पात्र पाए गए कॉलेजों की सूची दी जाए , सरकार ने इसके अलावा नवीन सत्र के लिए दाखिले की अनुमति भी मांगी थी।
सीबीआई ने जांच के बाद बंद लिफाफे में पेश की थी रिपोर्ट
लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को संचालन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के आदेश सीबीआई को दिए गए थे। सीबीआई की तरफ से 308 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में पेश की गई थी।
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