शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित नर्सिंग काउंसिल (Madhya Pradesh Nursing Council) की रजिस्ट्रार सुनीता शिजू (Registrar Sunita Shiju) को बहाल कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical Education Department) ने बहाली का आदेश जारी किया है।

कमलनाथ को CM और नकुल नाथ को सांसद बनाने की दिलाई शपथ: BJP ने कहा- नियम, परंपरा, पार्टी संविधान सब एक तरफ, यह तो भावी, अवश्यंभावी से भी बढ़कर

दरअसल, उच्च न्यायालय जबलपुर ने नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार के खिलाफ लगी याचिका में सुनवाई के बाद सुनीता शिजू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए थे। लेकिन सुनीता शिजू हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। जहां एससी ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उनको बहाल कर दिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी आदेश में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी (सिविल) क्रमांक 3277/2023 में पारित आदेश दिनांक 10/02/2023 के अनुक्रम में सुनीता शिजू को निलंबन से बहाल किया जाता है।

रायपुर में फैला रायता! सीआर केसवन के इस्तीफे पर BJP ने कसा तंज, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने आदिवासी नेता हीरालाल अलावा को भेजा गया आमंत्रण

ये है पूरी मामला

बता दें कि एमपी में नर्सिंग काउंसिल (Madhya Pradesh Nursing Council) की रजिस्ट्रार सुनीता शिजू पर फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के आरोप लगे थे। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त 2022 में सुनीता शिजू को निलंबित (suspend) करते हुए रजिस्ट्रार (Registrar) पद से हटा दिया गया था। निलंबन के खिलाफ सुनीता शिजू ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। इसके बाद सुप्रीम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब एमपी चिकित्सा विभाग ने बहाली कर दिया है।

MP में बजट पर सियासत: कमलनाथ बोले- जनता को मूर्ख बना रही सरकार, विकास यात्रा में ‘विकास’ की खुली पोल, शपथ के वायरल वीडियो और राष्ट्रीय अधिवेशन पर दिया यह बयान

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus