अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश में नर्सिंग होम में रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस का नियम फिर बदल दिया गया है। एक अस्पताल में रजिस्ट्रेशन करवाकर दूसरे में भी डॉक्टर अब प्रैक्टिस कर सकेंगे।इस आशय का आदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है।

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बता दें कि तीन साल में दूसरी बार नियम बदला है। पहले दो नर्सिंग होम में रजिस्टर होने पर प्रैक्टिस का लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाता था। नए संशोधन में विशेषज्ञ डॉक्टर रजिस्टर्ड जगह पर मरीजों को ज़्यादा समय दे सकेंगे, जिससे मरीजों को फायदा मिलेगा।

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इसी तरह एमपी के लाखों पेंशनर्स का कैशलेस इलाज होगा। दो साल पहले कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव पर कार्यवाही तेज हो गई है। योजना को प्रदेश की आयुष्मान भारत निरामयम सोसाइटी के जरिए संचालित किया जाएगा। इस स्कीम से रिटायर हुए कर्मचारी और अधिकारियों को फायदा होगा। सर्जरी और अन्य बीमारियों के लिए पांच लाख रुपये मिलेंगे। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए १० लाख रुपए तक मिलेंगे। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पेंशनर्स को फ्री में इलाज की सुविधा है।

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