कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरैना की नर्सिंग छात्रा से रेप और अवैध गर्भपात के मामले में भाजपा नेत्री डॉ. मनु शर्मा और उनके पति, बीएमओ डॉ. राजेश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सोमवार को दंपती ने विशेष न्यायाधीश (महिला अपराध) विवेक अग्रवाल की कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन लगाया था, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है। 

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बता दें कि पीड़िता के प्रेमी और उसके जीजा ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामला 23 मार्च का है। जहां ग्वालियर के हजीरा थाने में उत्तर प्रदेश निवासी युवती ने एक युवक और उसके जीजा के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी। पीड़िता ने भाजपा नेत्री डॉ मनु शर्मा और उनके पति डॉ राजेश शर्मा पर गर्भपात का आरोप लगाया था। ग्वालियर के हज़ीरा थाने में प्रेमी और डॉक्टर दम्पति सहित 7 पर एफआईआर दर्ज की गई है।   

यूपी के झांसी की रहने वाली है पीड़िता

उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली पीड़िता मुरैना के एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। करीब एक साल पहले उसकी दोस्ती सबलगढ़ के रहने वाले पुष्पेंद्र रावत से हुई। चार महीने पहले पुष्पेंद्र उसे चार शहर का नाका स्थित अपने रिश्तेदार के घर लेकर गया था। जहां उसने छात्रा को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह लगातार उसका शारीरिक शोषण करता रहा।

युवक के जीजा ने दुष्कर्म के बाद कराया गर्भपात

करीब डेढ़ महीने पहले पीड़िता को पता चला कि वह गर्भवती है। जिसके बाद उसने पुष्पेंद्र को बताया और शादी के लिए कहा। पुष्पेंद्र ने अपने जीजा पान सिंह को सारी बात बताई और मदद मांगी। जिसके बाद जीजा पान सिंह ने छात्रा को बातचीत के बहाने मुरैना के जौरा बुलाया। जहां आरोपी युवक के जीजा ने भी छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना डाला। इतना ही नहीं, बल्कि पीड़िता का गर्भपात भी करा दिया। गर्भपात के बाद आरोपी पुष्पेंद्र शादी के मुकर गया। जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की हैं।

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