गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तत्कालीन IAS अधिकारी पर एक बंगले पर कब्जा करने को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं. उन पर हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी करने का आरोप लगा है. कोर्ट ने IAS पर 5 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह को IAS के आचरण की जांच करने व उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, पूरा मामला 2019 का हैं. जब विजयेंद्र पांडियन गोरखपुर के डीएम थे. तब उन्होंने एक व्यापारी का बंगला जबरदस्ती कब्ज़ा कर लिया था. जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पांडियन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. वहीं कोर्ट ने यूपी सरकार को विभागीय जांच के लिए भी कहा है. प्रमुख सचिव गृह को आदेश अमल में लाने के लिए कहा गया हैं.

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विजयेंद्र पांडियन 2008 बैच के IAS हैं. पांडियन इस समय प्रतिनियुक्ति के लिए तमिलनाडु गए हुए हैं. पांडियन के खिलाफ बंगले के मालिक कैलाश जायसवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर जस्टिस सुनीत कुमार और सैयद वैज मियां की पीठ ने मामले में फैसला सुनाया है.

ये है पूरा मामला

बता दें कि यह बंगला विवादित संपत्ति के अंतर्गत था. डीएम ने इसे 1999 में कैलाश के नाम पर फ्री होल्ड कर दिया था. जिसके बाद बंगले को ट्रेड टैक्स विभाग ने किराए पर लिया था. किराया जमा न किये जाने पर कैलाश ने केस दाखिल किया था. निचली अदालत के आदेश का पालन न होने पर वह हाईकोर्ट गया. जहां कोर्ट ने कैलाश को बंगले का कब्ज़ा दिला दिया.

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