भुवनेश्वर : शैक्षणिक संस्थानों में एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओडिशा उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी संस्थानों को उत्पीड़न की शिकायतों के निपटान में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक सख्त निर्देश जारी किया है।
बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में हाल ही में हुई एक दुखद घटना के मद्देनजर जारी किए गए इस निर्देश में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए उत्पीड़न की शिकायतों और उनके समाधान की स्थिति की विस्तृत जानकारी शी-बॉक्स पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। शी-बॉक्स पोर्टल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है।
यह निर्देश बालासोर के फकीर मोहन कॉलेज में हाल ही में हुई एक दुखद घटना के मद्देनजर जारी किया गया है। इस निर्देश के अनुसार, ओडिशा के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों और विभागीय कार्यालयों को उत्पीड़न की शिकायतों और उनके समाधान की स्थिति की विस्तृत जानकारी शी-बॉक्स पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है।
संस्थानों को अपनी आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), स्थानीय समिति का विवरण (यदि लागू हो), कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्राप्त उत्पीड़न शिकायतों की कुल संख्या और निपटाई गई शिकायतों की संख्या का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

अनुपालन की अंतिम तिथि 1 अगस्त, 2025 है। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना और शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक सुरक्षा तंत्र का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है, जिससे अंततः छात्रों और कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो सके।
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