भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष ने दो विधायकों अरबिंद ढाली और प्रेमानंद नायक को अयोग्य घोषित कर दिया है, जो हाल ही में राज्य में आगामी दोहरे चुनावों से पहले बीजद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे.
भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6(1) के प्रावधान के अनुसार जयदेव विधायक अरबिंद ढाली और तेलकोई विधायक प्रेमानंद नायक की सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई. ओडिशा विधानसभा की ओर से कल दोनों सदस्यों की अयोग्यता की अधिसूचना जारी की गई है.
सरकारी मुख्य सचेतक विधायक प्रशांत कुमार मुदुली की ओर से 18 मार्च को ओडिशा विधानसभा के सदस्य (दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियम, 1978 की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 8 के तहत बनाए गए नियम 6 के तहत एक याचिका दायर करने के बाद स्पीकर प्रमिला मल्लिक ने यह निर्णय लिया. भारतीय संविधान में दो सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है, क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से बीजेडी से प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी थी, जिसमें वे विधानसभा के लिए चुने गए थे.
इस संबंध में याचिका पर सुनवाई के लिए ढाली और नायक को नोटिस भेजा गया था. हालांकि, दोनों ने याचिका का जवाब नहीं दिया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुए. इसके बाद तत्काल प्रभाव से दोनों विधायकों की ओडिशा विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. अब इससे ओडिशा विधानसभा की दो सीटें खाली हो जाएंगी.
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