भुवनेश्वर : ओडिशा वित्त विभाग ने चिट फंड घोटाले से प्रभावित छोटे जमाकर्ताओं को पैसे वापस करने की समय सीमा 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है, जिससे हजारों परिवारों को अपने पैसे क्लेम करने के लिए और समय मिल गया है। पहले की समय सीमा 31 जनवरी, 2026 थी। यह विस्तार दो कैटेगरी के जमाकर्ताओं पर लागू होता है :
जिन्होंने 10,000 रुपये तक जमा किए थे और जिनकी सिफारिश जांच आयोग ने की थी। जिन्होंने गोल्डन लैंड डेवलपर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज में 8,000 रुपये तक जमा किए थे, लेकिन उन्हें पहले चरण में रिफंड नहीं मिला था।
जमाकर्ता अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या एफिडेविट नंबर या एप्लीकेशन डिटेल्स का उपयोग करके www.opid.odisha.gov.in (Bing में opid.odisha.gov.in) पर लॉग इन करके अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

रिफंड क्लेम करने के लिए, जमाकर्ताओं को आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड जैसे वैध पहचान दस्तावेजों के साथ संबंधित राजस्व निरीक्षक से संपर्क करना होगा। उन्हें ओरिजिनल मनी रसीदें और बैंक खाते की डिटेल्स भी देनी होंगी, जिसमें खाता संख्या, बैंक का नाम और IFSC कोड शामिल है।
वित्त विभाग ने आश्वासन दिया है कि सबमिशन के 15 दिनों के भीतर रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने जोर दिया कि इस कदम का मकसद उन छोटे जमाकर्ताओं को राहत देना है जो चिट फंड घोटाले के मामले में लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे हैं।
इस विस्तार से पूरे ओडिशा में कई परिवारों की वित्तीय परेशानी कम होने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों की जिन्होंने धोखाधड़ी वाली योजनाओं में अपनी बचत खो दी थी।
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