भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने आईपीएस अधिकारी राजेश पंडित की निलंबन अवधि 26 जनवरी से 60 दिन और बढ़ा दी है। उनकी निलंबन अवधि आज 25 जनवरी को समाप्त हो रही है।

ओडिशा सरकार ने 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश पंडित को एक महिला इंस्पेक्टर के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने के आरोप में 30 जुलाई 2024 को निलंबित कर दिया था। उन्हें 120 दिनों की अवधि के लिए निलंबित किया गया था। उन्हें गंभीर कदाचार के लिए अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के तहत निलंबित किया गया था।

मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने उनके निलंबन की समीक्षा की और 26 जनवरी से इसे 60 और दिनों के लिए बढ़ाने की सिफारिश की।

जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को वह रात में यूनिट-1 में ईओडब्ल्यू में कार्यरत एक महिला इंस्पेक्टर के क्वार्टर में घुस गया था। उसका महिला के पति से विवाद हो गया था। मामला बढ़ने पर उसके भाई ने रात 9.17 बजे पीसीआर को सूचना दी। एसआई रैंक के दो अधिकारी मौके पर पहुंचे और आईपीएस अधिकारी को मौके से ले गए।