भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने कस्बों और शहरों में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए ओड़िया लिपि वाले साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है।

आवास एवं शहरी विकास (H&UD) विभाग ने एक निर्देश जारी किया है जिसके तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्रीय परिषदों सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों की दुकानों, कार्यालयों और व्यावसायिक परिसरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके साइनबोर्ड क्षेत्र का कम से कम 60% हिस्सा ओड़िया भाषा में हो।

प्रमुख सचिव उषा पाढी ने निर्देश दिया है कि नए नियम को 55 दिनों के भीतर लागू किया जाए। नियमों का पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों को शुरुआत में एक औपचारिक नोटिस दिया जाएगा, जिसके बाद समय सीमा के बाद उन पर प्रतिदिन ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा।

समय पर नियमों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए, विभाग ने अनुपालन करने वाले व्यवसायों के लिए व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में 5% की छूट की घोषणा की है। यह लाभ SUJOG प्लेटफॉर्म या Bhubaneswar.me पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को व्यापार लाइसेंस नवीनीकरण और नियमित निरीक्षणों के दौरान अनुपालन की पुष्टि करने का काम सौंपा गया है, और ये सभी कार्य 30 सितंबर 2025 तक पूरे होने चाहिए। उन्हें नए नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने में दुकानदारों की सहायता के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए भी कहा गया है।

इसके अलावा, सभी यूएलबी को 60 दिनों के भीतर नगर प्रशासन निदेशक के कार्यालय को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, हितधारक आवास एवं शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर प्रशासन निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं।