भुवनेश्वर : कटक और पुरी जिलों में भूमि की बिक्री और पंजीकरण में कथित अनियमितताओं के लिए ओडिशा सरकार के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि कटक जिले के जगतपुर के उप-पंजीयक आर्यदीप्ता आरण्यक सामंत्रे को भूमि की बिक्री में कथित अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया गया है।
राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। निलंबन समाप्त होने तक सामंत्रे कटक जिला कलेक्टर के कार्यालय में रहेंगे। निलंबन आदेश में कहा गया है कि बिना अनुमति के वे कोई छुट्टी नहीं ले सकते।
इसी तरह, पिपिली के अतिरिक्त तहसीलदार नबा किशोर पात्रा, जो उप-पंजीयक के प्रभारी हैं, को भूमि पंजीकरण में कथित अनियमितताओं के लिए निलंबित कर दिया गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। निलंबन समाप्त होने तक पात्र पुरी कलेक्टर के कार्यालय में रहेंगे। निलंबन आदेश में उल्लेख है कि बिना अनुमति के वे कोई अवकाश नहीं ले सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने पंजीयन सेवा की समीक्षा के दौरान पारदर्शिता एवं सम्मानजनक सेवा वितरण के महत्व पर बल दिया था तथा कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले रजिस्ट्री या उप-रजिस्ट्री अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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