भुवनेश्वर : सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गोंड ने आज संबंधित अधिकारियों को दिव्यांगजन से विवाह करने वाले व्यक्तियों को सात दिनों के भीतर वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने का निर्देश दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए, एस.एस.ई.पी.डी. मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा, “एस.एस.ई.पी.डी. विभाग के कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा करते समय मुझे पता चला कि कई लोगों ने लंबे समय से आवेदन किया है, लेकिन उन्हें अभी तक दिव्यांगजन से विवाह करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है।”

उन्होंने कहा, “मैंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि योग्य व्यक्तियों को जल्द से जल्द वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। मैंने उनसे यह भी कहा है कि वे ऐसे कदम उठाएं, जिससे लोगों को भविष्य में ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े।”

उल्लेखनीय है कि ओडिशा सरकार सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामान्य व्यक्ति और दिव्यांगजन के बीच विवाह के लिए 2.5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान करती है। हालांकि, जोड़े को अपने विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आवेदन करना होता है। 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उचित जांच के बाद दम्पति के संयुक्त खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे संयुक्त हस्ताक्षर के तहत तीन वर्ष के बाद ही इस धनराशि को निकाल सकेंगे।