भुवनेश्वर : ओडिशा के क्योंझर जिले की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने पिछले साल पांच साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को आज 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने क्योंझर में घटगांव पुलिस सीमा के तहत बडमसिनबिला गांव के दोषी कोम्पनी पादुरिया (53) पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा, जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को पीड़ित को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपये प्रदान करने का निर्देश दिया है।

मामले के रिकॉर्ड के अनुसार, यह घटना तब हुई जब नाबालिग लड़की 9 अप्रैल, 2023 को अपने घर के पास अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। लड़की के माता-पिता महुआ फूल इकट्ठा करने के लिए पास के जंगल में गए थे।

पादुरिया नाबालिग लड़की को एक सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। घटना तब प्रकाश में आई जब पीड़िता ने बाद में अपने माता-पिता को अपनी आपबीती सुनाई।

पीड़िता को उसके माता-पिता तुरंत घाटगांव के एक अस्पताल ले गए। बाद में उसकी हालत बिगड़ने के बाद उसे क्योंझर जिला मुख्यालय अस्पताल (डीएचएच) में स्थानांतरित कर दिया गया।

इस संबंध में घटगांव पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था.

अदालत ने मामले के 16 गवाहों और अन्य सबूतों की जांच के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।