Odisha News:  भुवनेश्वर. राज्य परिवहन प्राधिकरण ने जात्रा अभिनेत्री रानी प्रियदर्शिनी की स्कूटी जब्त कर ली है. ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना हेलमेट पहने वाहन चलाया और उनकी एक रील विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दी.

 अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो साझा किया, जिसके बाद सड़क सुरक्षा चिंताओं को लेकर लोगों की व्यापक आलोचना हुई. वायरल वीडियो में कलाकार को बिना हेलमेट के स्कूटर चलाते देखा जा सकता है. आलोचकों ने अभिनेत्री पर यातायात नियमों का उल्लंघन करके खराब उदाहरण पेश करने का आरोप लगाया. एसटीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अभिनेत्री की स्कूटर जब्त कर ली, जिसका पंजीकरण नंबर OD02-CU-4937 था. इसके अलावा, एसटीए अधिकारियों ने कहा है कि यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए उन्हें संभावित जुर्माने सहित कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है.

 एसटीए ने कहा है कि, “इस तरह की लापरवाही से गाड़ी चलाने को गंभीरता से लेते हुए, एसटीए ने भुवनेश्वर आरटीओ-2 को एमवी अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. आरटीओ टीम ने बडागड़ा पुलिस की मदद से दोपहिया वाहन को जब्त कर लिया है.

इसके अलावा, एसटीए ने सड़क सुरक्षा और कानूनी अनुपालन के महत्व को रेखांकित करते हुए सार्वजनिक सड़कों पर कोई भी वीडियो या रील न बनाने की सलाह दी है.

विशेष रूप से, भारत के मोटर वाहन अधिनियम (एमवी अधिनियम) में यह अनिवार्य किया गया है कि सभी दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठे सवार सार्वजनिक स्थानों पर सवारी करते समय हेलमेट पहनें. इस कानून का उद्देश्य सिर की चोटों की गंभीरता को कम करना है, जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु और दीर्घकालिक विकलांगता का एक प्रमुख कारण है.

मोटर वाहन अधिनियम (एमवी अधिनियम) के तहत बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना 1,000 रुपये है. चालक का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है.