कटक। ओडिशा उच्च न्यायालय ने जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह पर लंगर डाले पनामा-पंजीकृत मालवाहक जहाज एमवी डेवी की जब्ती का आदेश दिया है. इस जहाज से लगभग तीन महीने पहले 220 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त की गई थी.
न्यायमूर्ति वी नरसिंह ने पारादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल (पीआईसीटी) की ओर से दायर एक नौवाहनविभागीय मुकदमे की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को यह आदेश पारित किया. याचिकाकर्ता ने अदालत से मालवाहक जहाज के खिलाफ बर्थ और दंडात्मक बर्थ शुल्क के लिए 7.95 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश देने की मांग की.
याचिकाकर्ता ने एडमिरल्टी (समुद्री दावों का क्षेत्राधिकार और निपटान) अधिनियम, 2017 (इसके बाद “अधिनियम, 2017” के रूप में संदर्भित) की धारा 5(1) के तहत जहाज की गिरफ्तारी की भी मांग की. एक अंतरिम आदेश में एडमिरल्टी न्यायाधीश ने कहा, पीआईसीटी प्रथम दृष्टया अपना रुख मजबूत करने में सक्षम है कि मुकदमा तब तक निष्फल हो जाएगा जब तक कि धारा 5 (1) के तहत इस अदालत की शक्ति का प्रयोग करते हुए जहाज को गिरफ्तार करने का आदेश पारित नहीं किया जाता है. अदालत ने कहा कि इसके अनुसार प्रतिवादी वेसल की गिरफ्तारी के लिए एक अलग न्यायाधीश का आदेश पारित किया जाता है. प्रतिवादी-पोत (एम.वी. डेवी) को पारादीप बंदरगाह पर जब्त किया जाए.
अदालत ने वादी को उच्च न्यायालय के मार्शल के पत्र के साथ आदेश संप्रेषित करने की स्वतंत्रता दी. कोर्ट ने कहा कि वादी अगले 24 घंटों के दौरान गिरफ्तारी वारंट तामील कराने के लिए भी स्वतंत्र है. अदालत ने पीआईसीटी की ओर से वैवाहिक दावे पर आगे विचार करने के लिए 7 मार्च की तारीख तय की. विशेष रूप से एमवी डेवी 1 दिसंबर 2023 को जहाज से 22 किलोग्राम कोकीन जब्त किए जाने के बाद सुर्खियों में आया था. इस महीने की शुरुआत में, जगतसिंहपुर जिले के कुजांग में एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने मालवाहक जहाज एमवी डेवी की रिहाई के लिए 110 करोड़ रुपये की भारी गारंटी मांगी थी.
- छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक